ब्रेकिंग न्यूज: गबन के आरोपी पोस्ट मास्टर की जमानत अर्जी खारिज, अल्मोड़ा के पोखरखाली में गबन का चर्चित मामला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ायहां अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने गबन मामले के आरोपी अल्मोड़ा जिले के पेटशाल क्षेत्र के ग्राम पूनाकोट निवासी…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यहां अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने गबन मामले के आरोपी अल्मोड़ा जिले के पेटशाल क्षेत्र के ग्राम पूनाकोट निवासी गिरधारी सिंह पूना पुत्र स्व. टीका सिंह पूना की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला अल्मोड़ा के पोखरखाली डाकघर के चर्चित गबन का है।
आरोपी के खिलाफ धारा 420, 167, 409, 467, 469 व 471 ता.हि. के तहत मामला चल रहा है। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की, मगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैडा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी गिरधारी सिंह पूना उप डाकघर पोखरखाली अल्मोड़ा में पोस्ट मास्टर/उप डाकपाल के पद पर कार्यरत रहा। जिसके द्वारा चार एमआईएस खाते फर्जी तरीके से जारी कर दिए और एक लाख बासठ हजार रूपये एवं डाक विभाग की अन्य पासबुकों की जाँच की गयी, तो 226 पासबुकों में गबन पाया गया तथा 82 पासबुक फर्जी तैयार कर लगभग अड़तालीस लाख रूपये का गबन पाया गया है। यह भी बताया कि आरोपी द्वारा एमआईएस के खातों में एंट्री कर उनका इन्द्राज सरकारी खाते में नहीं किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने अपराध कारित किया है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया, तो वह गवाहों को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है। ऐसे में उसकी जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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