अल्मोड़ा न्यूज: गांजा तस्करी मामले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ागांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरो​पियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरो​पियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला गत माह 28 अक्टूबर का है। इन दोनों आरोपियों के पास से कुल 34 किलो 82 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था।
मामले के मुताबिक गत 28 अक्टूबर को पुलिस ने अल्मोड़ा जिले के मरचूला में चेकिंग के दौरान दो आरोपियों कलुवा पुत्र सफूर, निवासी अलीगंज, बुढ़ानपुर अलीगंज, जिला मुरादाबाद तथा कमरूदद्धीन पुत्र याशीन, निवासी अलीगंज, थाना भरतपुर, जिला मुरादाबाद के पास से अलग—अलग कट्टों से 34 किलो 82 अवैध गांजा बरामद किया। गांजा तस्करी के इस मामले में पुलिस ने गांजा जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में इन आरोपियों की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय के समक्ष पूरे मामले का विवरण रखा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैडा ने आरोपियों की जमानत का घोर विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ऐसे में आरोपियों की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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