लालकुआं : रुद्रपुर निवासी प्रवीण अरोड़ा और प्रवीण सुखीजा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

लालकुआं। हल्दूचौड़ निवासी युवाओं की फर्म को रुद्रपुर स्थित एक अन्य फर्म के साथ एफ एल टू के कारोबार में डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप महंगी पड़…

उत्तराखंड : जमीन की धोखाधड़ी में सचिवालय आवासीय समिति के अध्यक्ष समेत दो पर मुकदमा दर्ज

लालकुआं। हल्दूचौड़ निवासी युवाओं की फर्म को रुद्रपुर स्थित एक अन्य फर्म के साथ एफ एल टू के कारोबार में डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप महंगी पड़ गई। जिसके तहत आरोपी प्रवीण अरोड़ा पुत्र मुलख राज अरोड़ा निवासी प्रीत विहार कॉलोनी रूद्रपुर तथा प्रवीण सुखीजा निवासी B3 लक्ष्मी विलास थापर कंपाउंड रुद्रपुर की फर्म एसएस इंजीनियरिंग एवं डेवलपर्स ने हल्दूचौड़ निवासी ओम प्रकाश पांडे एवं चंद्र बल्लभ की फर्म पीके ग्रुप आफ इंटरप्राइजेज से समझौता किया जिसके तहत दोनों फर्मो के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी की Fl2 वितरण के लिए हल्दूचौड़ निवासी युवाओं की पीके ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज को सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया तथा नैनीताल जनपद का क्षेत्र उन्हें दिया गया जिसके तहत हल्दूचौड़ के उक्त कारोबारियों द्वारा संचालित फर्म द्वारा 2500000 रुपए जमा किए गए पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप है कि तीन चार महीने तक तो कारोबार हुआ लेकिन बाद में तय शर्तों का पालन नहीं हुआ लिहाजा इकरारनामा स्थगित हुआ जिसके बाद आरोपी प्रवीण अरोड़ा तथा प्रवीण सुखीजा ने इकरारनामा दोबारा से करने की बात कही तथा समझौता तय किया गया कि इसके एवज में वह इन्हें 37 लाख 95 हजार देंगे पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि आरोपियों ने जालसाजी कर समझौता का पालन न करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक अन्य व्यक्ति को दे दिया इस पर जब उन्होंने आरोपी प्रवीण अरोड़ा तथा प्रवीण सुखीजा से बात की तो उन्होंने उनकी धनराशि के चेक दिए लेकिन चेक बाउंस होने की वजह से उनका पेमेंट नहीं हुआ बाद में आरोपियों द्वारा कहा गया कि चेक को नहीं लगाएं क्योंकि अभी पैसा नहीं है इसके एवज में उन्होंने 1800 वर्ग फीट के चार प्लाट बिलासपुर तहसील अंतर्गत डिबडिबा गांव में देने की बात कही तथा 400000 दिए जाने की भी बात की गई। ओम प्रकाश पांडे आदि ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया लेकिन जब विक्रय किए गए भूखंडों की रजिस्ट्री की बात की गई तो दोनों आरोपी उन्हें टालने लगे इस पर उन्हें पता लगा कि उनके साथ ठगी कर दी गई है आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

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