Almora Breaking: पकड़ा गया फरार हिस्ट्रीशीटर रामू कट्टा

— लंबा आपराधिक इतिहास, विविध धाराओं में अलग—अलग थानों में कई मुकदमे हैं दर्ज सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिले के थाना चौखुटिया अंतर्गत पुलिस टीम ने…

— लंबा आपराधिक इतिहास, विविध धाराओं में अलग—अलग थानों में कई मुकदमे हैं दर्ज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिले के थाना चौखुटिया अंतर्गत पुलिस टीम ने 05 हजार इनामी वांटेड हिस्ट्रीशीटर को दबोच लिया है। यह थाना चौखुटिया में धारा 394, 323 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग से संबंधित आरोपी है, जो फरार चल रहा था। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

18 दिसंबर 2022 को थाना चौखुटिया में धारा 394/323 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित वांछित आरोपी रमेश चन्द्र जोशी ऊर्फ रामू कट्टा फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए थाना चौखुटिया पुलिस द्वारा काफी प्रयास कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी, परन्तु आरोपी रमेश चन्द्र जोशी ऊर्फ रामू कट्टा पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। फरार रामू कट्टा की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने 5 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था।

सीओ रानीखेत तिलक राम वर्मा के पर्यवेक्षण में ईनामी आरोपी रमेश चन्द्र जोशी ऊर्फ रामू कट्टा पुत्र नारायण दत्त जोशी निवासी ग्राम चांदीखेत, थाना चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी चौकी मासी राहुल राठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ठोस सुरागरसी-पतारसी की और सूचना संकलन कर पता लगाया। इन्हीं प्रयासें के चलते आज आरोपी रमेश चन्द्र जोशी ऊर्फ रामू कट्टा को गैरसैण बॉर्डर पर पनडुवाखाल से गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशादेही पर वादी से लूटा पर्स व अन्य कागजात बरामद कर लिये। पुलिस टीम में प्रभारी चौकी मासी राहुल राठी, हेड कांस्टेबिल प्रदीप रौतेला व कांस्टेबिल नवीन गिरी शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपी रमेश चन्द्र जोशी ऊर्फ रामू कट्टा थाना चौखुटिया का हिस्ट्रीशीटर है। इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं।
रामू कट्टा का आपराधिक इतिहास

इसके खिलाफ धारा 452/323/506/427 IPC के तहत पटटी भगोती, धारा 399/402 IPC के तहत थाना करोलबाग दिल्ली, धारा 20/22 NDPS Act के तहत थाना द्वाराहाट, धारा 302/201 IPC के तहत थाना काठगोदाम नैनीताल, धारा 4/25 A Act के तहत थाना काठगोदाम नैनीताल, धारा 302/307/394/411/201/34 IPC एवं 2/3 गैंगस्टर Act के तहत थाना रामनगर, नैनीताल व धारा 2/3(4) गुण्डा Act के तहत मुकदमे चल रहे हैं।

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