अल्मोड़ा : जानिये कल 20 अप्रैल से क्या रहेंगे नियम, किन प्रतिष्ठानों और सेवाओं को है खुलने की है अनुमति, क्या हैं सख्त आदेश ? पढ़िये यह ख़बर……

अल्मोड़ा। कोरोना के खिलाफ पूरे देश में जंग जारी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में भी कोविड—19 संक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। कल 20…

अल्मोड़ा। कोरोना के खिलाफ पूरे देश में जंग जारी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में भी कोविड—19 संक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। कल 20 अप्रैल, सोमवार से गृह मंत्रालय के आदेश पर कुछ सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। वहीं कुछ अति आवश्यकीय सरकारी व व्यापारिक प्रतिष्ठान निश्चित अवधि के लिए खोले जायेंगे। जरूरी है कि आप भी जान लें कि क्या कुछ विशेष होने जा रहा है —

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कल 20 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक स्थान पर थूकना ‘उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016’ के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इनसे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगी।

समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मास्क को पहनना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है, किसी सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

शादी समारोह में प्रति पक्ष वर—वधू 05 से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

किसी भी प्रकार के बड़े समारोह, बैठकें, गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे।

सभी कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशकए उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाॅकडाउन हेतु निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स का ध्यान रखते हुए खुले रहेंगे।

कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

चाय बगानों में वृक्षारोपण तथा प्रसंस्करण के कार्य किये जा सकेंगे, लेकिन श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा कार्य करते समय सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स हेतु निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, तिवरण व बिक्री एवं आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्घित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

पशुपालन फार्म, मुर्गी पालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियों का संचालन सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के समस्त कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

कार्यालयों में भोजनावकाश के दौरान सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, व्यायामशालाएं, स्पोर्टस काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटरए बार और आडिटोरियम, असेंबली हाॅल बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रतिबन्धित रहेगी।

सभी धार्मिक स्थल पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे तथा धार्मिक समारोहों पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।

सभी सामाजिकए राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित काॅमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे।

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