अल्मोड़ा न्यूज: गांव मेंं झगड़ा करते दो शराबी गिरफ्तार, सोमेश्वर थाना पुलिस ने किए 59 चालान, 17,200 रुपये जुर्माना वसूला, तीन दुपहिया सीज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाजनपद के सोमेश्वर थानांतर्गत नियम—कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अलग—अलग धाराओं में कार्रवाई की है। सोमेश्वर थाना पुलिस ने शराब पीकर…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जनपद के सोमेश्वर थानांतर्गत नियम—कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अलग—अलग धाराओं में कार्रवाई की है। सोमेश्वर थाना पुलिस ने शराब पीकर 112 नंबर पर फोन करने वाले व्यक्ति समेत दो व्यक्तियों को पुलिस अधिनियम की धारा—81 के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कुल 59 व्यक्तियों का विभिन्न अधिनियम के तहत चालान करते हुए कुल 17200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सोमेश्वर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भैसड़गांव में शराब पीकर झगड़ा—फसाद व मारपीट हो रही है। इस पर पुलिस फोर्स भेजी गई, तो मौके पर जाकर पुलिस ने देखा कि फोन कर सूचना देने वाला गिरीश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह एवं तेज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी भैसड़गांव शराब के नशे में आपस में झगड़ा—फसाद कर रहे हैं। पुलिस दोनों का गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल सोमेश्वर ले आई, जहां उनकी चिकित्सीय जांच कराई गई। इसके बाद दोनों ने जुर्म इकबाल किया और 500—500 रुपये का जुर्माना भरा। इसके बाद दोनों को थाने से रिहा कर दिया गया।
तीन दुपहिया सीज, 21 वाहनों का चालान: वाहन चेकिंग के दौरान सोमेश्वर थानाध्यक्ष ने ग्राम क्वैराली में एक नाबालिग लड़के को बिना डीएल व बिना हेलमेट के ही मोटरसाईकिल संख्या डीएल 3एसईएन-6080 को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर लिया। इसके अलावा बिना कागजात व हेलमेट के ही चल रही दो अन्य मोटरसाईकिलों को सीज कर लिया। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोद में कैलाश चन्द्र पुत्र गोपाल राम, निवासी बिन्ता नायल, थाना द्वाराहाट की मोटरसाईकिल संख्या यूके 01 ए—5008 को सीज किया और चालान न्यायालय को प्रेषित किया। इसके अलावा चालक का डीएल निरस्तीकरण के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की। इसके अलावा बागेश्वर जनपद के ग्राम कठायतबाड़ा निवासी सूरज सिंह पुत्र हरीश सिंह की मोटरसाईकिल संख्या यूके 01ए-3556 को बिना हेलमेट व कागजात के कारण सीज कर लिया। इसके अलावा सोमेश्वर थाना पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले 21 वाहन चालकों का चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई। इनमें से 20 वाहन चालकों से मौके से 10,500 रुपये जुर्माना गया। एक वाहन चालक का चालान न्यायालय प्रेषित किया।
महामारी एक्ट में 35 का चालान: कोविड़-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 35 व्यक्तियों का महामारी अधिनियम के तहत चालान करते हुए उनसे मौके पर 6700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें 32 व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के घूमते पाये गये थे और 3 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते मिले।

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