मनमानी : भिकियासैंण में नियमों को ठेंगा दिखाकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जमकर काटा हंगामा, समझाते रहे थानाध्यक्ष, पर नहीं रेंगी कान में जू, अब सौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा

सीएनई संवाददाता, अल्मोड़ादिनांक — 3 सितंबर, 2020​जिले के भिकियासैंण में गांधीनगर वार्ड से माइक्रो कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर लोगों ने हंगामा काटा और कोविड—19…

सीएनई संवाददाता, अल्मोड़ा
दिनांक — 3 सितंबर, 2020

​जिले के भिकियासैंण में गांधीनगर वार्ड से माइक्रो कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर लोगों ने हंगामा काटा और कोविड—19 से जुड़े नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा डाला। रात पुलिस टीम लेकर थानाध्यक्ष भतरोजखान मौके पर पहुंचे, मगर अथक समझाने पर भी जिद्दी लोग नहीं माने। अंतत: एसडीएम के आदेश पर करीब 100 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर दिया है। यह घटना 1 सितंबर की रात की है।
भिकियासैंण में कोविड—19 से संक्रमित केसों को देखते हुए गांधीनगर वार्ड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भिकियासैंण के गांधीनगर वार्ड में कई लोगों ने कोविड—19 से संबंधित नियम तोड़ते हुए माइकों कंटोनमेंट जोन और बेरिकेटिंग हटाने की मांग को लेकर हंगामा काट ​डाला। भतरोंजखान से थानाध्यक्ष अनीश अहमद टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने भीड़ को समझाने का काफी प्रयास किया, किंतु भीड़ नहीं मानी। मामले की सूचना उप​ जिलाधिकारी भिकियासैण के आदेश पर थानाध्यक्ष भतरौंजखान ने सौ से अधिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने गांधीनगर भिकियासैण निवासी गंगा सिंह बिष्ट पुत्र मोहन सिंह, जितेंद्र बिष्ट पुत्र कुन्दन बिष्ट, आरिफ खां पुत्र मुस्ताक मियां, लक्ष्मण नाथ पुत्र स्व. हरी नाथ व मनोज लखचौरा पुत्र विशम्बर दयाल लखचौरा समेत करीब 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना भतरौंजखान में धारा 188, 279, 270, 271 भादवि, आपदा प्रबन्धन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसके तहत कार्यवाही की गयी है।

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