बड़ी खबर : उत्तराखंड में कोविड की नई गाइडलाइंस हुई सख्त, राज्य में 16 जनवरी तक ये सब रहेगा बंद

देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों एवं नए वेरिएंट ओमीक्रोम के खतरे को देखते हुए सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है।…

देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों एवं नए वेरिएंट ओमीक्रोम के खतरे को देखते हुए सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे पूर्व की भांति जारी रहेगा। समस्त आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति सुचारू रहेंगे। इसके अलावा राज्य के समस्त पिक्चर हॉल थिएटर सैलून ऑडिटोरियम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now

1- राज्य के समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
2- राज्य में राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
3- राज्य में आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।
4- समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन / शैक्षिक सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
5- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।

6- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
7- राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

8- विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान काविड प्रोटोकॉल का कढ़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
10- होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

पढ़िए पूरी गाइडलाइंस :-

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