हल्द्वानी ब्रेकिंग : जिलाधिकारी गर्ब्याल ने जारी की जिले में कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन, सरोवर नगरी मंगलवार को रहेगी बंद, पढ़े पूरी SOP

हल्द्वानी। राज्य सरकार की एसओपी (SOP) जारी होने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी नैनीताल जिले में लागू होने वाले कोविड कर्फ्यू की…


हल्द्वानी। राज्य सरकार की एसओपी (SOP) जारी होने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी नैनीताल जिले में लागू होने वाले कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जनपद में आठवे चरण का कोविड कर्फ्यू 29 जून से 6 जुलाई प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु

  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह मे छः दिन प्रातः 8 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगे। रविवार को साप्ताहिक बाजार बंद रहेगा।
  • सरोवर नगरी नैनीताल में मगंलवार को बाजार बंद रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधयां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
  • कोचिंग संस्थान, खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एंव रख-रखाव हेतु खोले जायेगे।
  • विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी।
  • समस्त सब्जी, दूध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सांय 7 बजे तक नियमित खुलेगी।
  • होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
  • खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे।
  • होटलों में स्थित मीटिंग हॉल का उपयोग कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
  • पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे।
  • उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है मानको का पालन करना होगा।
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।
  • कोविड कर्फ्यू ऑनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। एमबीबीएस (4जी–5जी लमंतद्ध, बीडीएस (4जी लमंत) नर्सिंग की 3 तक लमंत की कक्षाएं संचालित होगी।
  • राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी।
  • कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवांस (क्रिटिकल), होम अटेन्डेन्ट हेल्थ, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
  • सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा।
  • ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को अवकाश दिवस अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेगें।
  • आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे। गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

Uttarakhand Jobs : UKSSSC ने निकाली बंदीरक्षक के 213 पदों पर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

अन्य खबरें

Breaking : उत्तराखंड वन विभाग में इन अधिकारियों के तबादले

Breaking : चंपावत जिले में अगले आदेशों तक खनन पर लगा प्रतिबंध

बड़ी खबर : सरकार ने मारी पलटी, चारधाम यात्रा अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध, आदेश जारी

उत्तराखंड : प्रदेश सरकार ने covid curfew को लेकर देर रात जारी की SOP, ध्यान से पढ़िये क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Big Breaking : तीन दिन बाद मिला नदी में लापता हुए युवक का शव, लोकल के गोताखोरों ने भी निभाई सराहनीय भूमिका, पढ़िये इस रेस्क्यू अभियान की पूरी कहानी

ब्रेकिंग : यहां खराब मौसम में गए बगीचे में आम लेने, आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश ब्रेकिंग : 300 फुट गहरी खाई में गिरी बारातियों की बस, 10 की दर्दनाक मौत, प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री ने जताया दुःख

Uttarakhand : हेडफोन लगा मोबाइल देख रहे थे अकाउंटेंट, बैटरी फटने से दर्दनाक मौत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *