Big News Almora : लोअर माल में बहुचर्चित वाहन दुर्घटना के दौरान महिला की मौत के मामले में ड्राइवर को 02 साल का कारावास, दोषमुक्त हुए कंपनी प्रबन्धक, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने दर्ज किया था मुकदमा

CNE REPORTER, ALMORA वर्ष 2017 में यहां लोअर माल रोड में केबिल लाइन बिछाने के दौरान हुई सड़क दुर्घटना के दौरान एक महिला की मौत…


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वर्ष 2017 में यहां लोअर माल रोड में केबिल लाइन बिछाने के दौरान हुई सड़क दुर्घटना के दौरान एक महिला की मौत के मामले में न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक को 02 साल के कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं इस मामले में संबंधित कंपनी के प्रबंधक को दोषमुक्त करार दिया गया है।
कोर्ट के फैसले के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार की अदालत ने आरोपी वाहन चालक धीरज कुमार टम्टा पुत्र दयाशंकर टम्टा निवासी ग्राम खूंट थाना व जिला अल्मोड़ा को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। दूसरे आरोपी कालिंगा कन्स्ट्रेक्शन कंपनी हिमालय प्रदेश के प्रबन्धक अम्बादत्त शर्मा पुत्र जगत राम निवासी ग्राम गडली शिमला, हिप्र. को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन के अनुसार वादी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने थाना कोतवाली में तहरीर दी कि 7 दिसंबर 2017 राष्ट्रीय राजमार्ग, लोअर माल रोड अल्मोड़ा में केबिल लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़क एवं मलबे के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि खोदी गई मिट्टी को सड़क पर डाला जा रहा था। जिससे सड़क बहुत संकरी हो गई और इसी कारण वाहन पांडेखोला व कर्नाटकखोला के मध्य सड़क से नीचे खाई में गिर गया। जिसमें बैठी सवारी लक्ष्मी रौतेला, पत्नी कुंदन सिं रौतेल निवाीस सुभाष नगर, हल्द्वानी की मौत हो गई। इसके अलावा वाहन में बैठी सवारी चंदन सिंह, रेखा बिष्ट, जितेश बिष्ट आदि गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिसके बाद विवेचना अधिकारी ने वाहन चालक धीरज टम्टा व कंपनी के प्रबन्धक अंबादत्त शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्वत की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से ​न्यायालय में 13 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर आरोपी वाहन चालक का दोष मानते हुए धारा 279 में 6 माह का कारावास व हजार रूपये, धारा 338 में 2 वर्ष का कारावास व हजार रूपये तथा धारा 304 ए में 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये अ​र्थदण्ड से दंडित किया। दूसरे आरोपी कंपनी के प्रबन्धक अंबादत्त शर्मा को दोषमुत किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मीना खान व आरोपी अंबादत्त शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी व मनोज पंत ने पैरवी की।

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