ALMORA NEWS: गांजा तस्कर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ागांजे की अवैध तस्करी के मामले में जेल भेजे गए एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश ​मलिक मजहर सुलतान की अदालत…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजे की अवैध तस्करी के मामले में जेल भेजे गए एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश ​मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आज खारिज कर दी।

मामले के मुताबिक 8 मार्च 2021 को अल्मोड़ा जिलांतर्गत भतरोंजखान चौकी तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने रात शमीम पुत्र कासिम, निवासी मलकपुरा, थाना सिवारा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश को गांजे के साथ पकड़ा था। यह गांजा स्विप्ट कार संख्या डीएल 1 सीडब्ल्यू 6889 से ले जाया जा रहा था। शमीम के कब्जे से 78 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा।

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इधर आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत अर्जी लगाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी की जमानत का घोर​ विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी को जमानत दी गई, तो उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने और फरार होने का अंदेशा है। इसके बाद न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। मामले में आरोपी सोनू व हेमंत सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पहले ही न्यायालय द्वारा खारिज किए जा चुके हैं।

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