बिग ब्रेकिंग: गांजा तस्कर को दो साल के कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड, विशेष सत्र न्यायाधीश के अदालत का फैसला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ागांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो साल के कारावास और 20 हजार रूपये के…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो साल के कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
मामले के मुताबिक 10 दिसंबर 2018 को अल्मोड़ा जिले के थाना भतरोंजखान अंतर्गत एसआई ओम प्रकाश सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ घट्टी तिराहे के पास वाहनों की चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर संख्या यूके 18 एच-7710 को रोका। चालक पंकज कुमार के पास मौजूद बैग को चेक करने पर 5 किलो 175 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसे वह भिकियासैण से लेकर आ रहा था। पुलिस ने गांजे को बरामद कर अवैध तस्करी के आरोप में आरोपी पंकज कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी मडईयादेवी, थाना आईटीआई, जिला उधमसिंहनगर को गिरफतार कर जेल भेज दिया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।
मामले में अभियोजन की ओर से 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने मामले में सबल पैरवी की तथा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त पंकज कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड अदा नहीं करने की दशा में 6 माह का साधारण कारावास की व्यवस्था दी।

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