Big Breaking Uttarakhand : हाई कोर्ट ने कोआपरेटिव बैंक में निकाली गई नियुक्त्तियों पर जारी किया स्थगन आदेश, हिल डोमेसाइल की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

CNE REPORTER NAINITAL कोपरेटिव बैंक में निकाली गई नियुक्तियों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विपक्षीगणों को 5 हफ्ते…


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कोपरेटिव बैंक में निकाली गई नियुक्तियों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विपक्षीगणों को 5 हफ्ते का समय आपत्ति दर्ज करने हेतु दिया है। इस हेतु पिटिशन विवेक बिष्ट ने दायर की थी। अब विपक्ष कोपरेटिव स्टेट सोसाइटी (सीएचसी) को अग्रिम पहल करते हुए पुनः कोर्ट में आपत्ति दर्ज करनी होगी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता विवेक बिष्ट 12 जनवरी, 2021 को निकाली गई नियुक्तियों के खिलाफ उच्च न्यायायल नैनीताल गये थे, जहां उन्होंने नियुक्त्यिों में पर्वतीय मूल का डोमेसाइल अनिवार्य किये जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायायल नैनीताल के न्यायूर्ति रवीन्द्र मैठानी द्वारा 15 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में स्थगन आदेश पारित किया गया। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि 5 हफ्तों के भीतर विपक्षीगण अपनी आपत्ति दाखिल करें। उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी बैंकों ने सहयोगी अथवा गार्ड पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। ज्ञातव्य हो कि पूरे प्रदेश के अलावा अल्मोड़ा में भी 49 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। आवेदन की तिथि 21 नवंबर तक तय की गई थी। प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदक हाईस्कूल पास व उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य किया गया था। सामान्य व ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 750 तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 500 रूपये निर्धारित था। आवेदक की उम्र 18 से 42 साल निर्धारित की गई थी। जिस हेतु संपूर्ण प्रदेश से हजारों की संख्या में बेरोजगारों ने आवेदन किये थे। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि चूंकि इस हेतु विज्ञप्ति पूर्व में जारी की जा चुकी है। अतएव नियुक्ति प्रक्रिया यथावत रहेगी, लेकिन अंतिम परीक्षाफल अगली सुनवाई तक जारी नही किया जायेगा।

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