पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर! कल से बदल रहा है चेक पेमेंट से जुड़ा ये नियम

नई दिल्ली। अगर आप भी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।…

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नई दिल्ली। अगर आप भी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां PNB 4 अप्रैल 2022 से चेक पेमेंट के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ (Positive Pay System) लागू करने जा रहा है। इस नए नियम के तहत चेक के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा का भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी। इससे चेक जारी करने वाले को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिलेगी। इस नियम के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो चेक वापस भी किया जा सकता है।

PNB ने ट्वीट में कहा, 4 अप्रैल 2022 से Positive Pay System अनिवार्य होगा। अगर ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये और इससे ज्यादा का चेक जारी करते हैं तो PPS कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। PPS आपको विभिन्न प्रकार के चेक धोखाधड़ी से बचाता है। खाताधारक चेक विवरण ब्रांच में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। News WhatsApp Group Join Click Now

अनिवार्य पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह 4 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है। PNB के ग्राहक अधिक जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 18001802222 या 18001032222 पर कॉल कर प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव पे वेरिफिकेशन के अभाव में बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में चेक रिटर्न कर दिया जाएगा।

PNB के PPS के लिए ग्राहकों को अपना खाता नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक की तारीख, चेक अमाउंट, बेनिफिशियरी का नाम आदि की डिटेल्स बैंक को देना जरूरी है। हर दिन शाम 6 बजे से पहले के कंफर्मेशन को ही एनपीसीएल (NPCL) को भेजा जाएगा और यह अगले क्लियरिंग सेशन के लिए होगा। इसके बाद के सभी कंफर्मेशन अगले क्लियरिंग सेशन में निपटाए जाएंगे।

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पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने तैयार किया है। इस सिस्‍टम के तहत ज्‍यादा रकम में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को देनी होती है। इसके बाद इन चेक का पेमेंट क्लियर करते समय इन डिटेल्‍स का मिलान किया जाता है। कोई भी गड़बड़ी या डिटेल्‍स के न मिलान होने की स्थिति में पेमेंट रोक दिया जाता है।

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक का कंफर्मेशन होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर भेजा जाता है। अगर कोई चेक 3 महीने से ज्यादा पहले का है तो उसे इस सिस्टम में नहीं लिया जा सकेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के दौरान एमपिन, पासवर्ड आदि डालना होगा।

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