अल्मोड़ा : जिले का काभड़ी गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, पांच दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने से लगे प्रतिबंध, संक्रमित किए गए आइसोलेट

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाजिले की भनोली तहसील अंतर्गत ग्राम काभड़ी में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन हरकत में आ गया। गांव…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले की भनोली तहसील अंतर्गत ग्राम काभड़ी में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन हरकत में आ गया। गांव में 70 लोगों की रिपोर्ट बुधवार रात कोरोना पॉजिटिव आई है। इसे देखते हुए इस गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां वाहनों और बाहरी लोगों की आवाजाही समेत कई अन्य प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी की चिकित्सा टीम ने गांव जाकर संक्रमितों को आइसोलेट करने की कार्रवाई की है।
उप जिला मजिस्ट्रेट भनोली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि काभड़ी के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने से उनके एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों के गांव के आसपास के क्षेत्रों व अन्यत्र आवागमन करने की स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण या प्रसार की प्रबल आशंका बनी है। इसी प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत ग्राम काभड़ी के निवासियों को मुख्यधारा से पृथक रखा जाना आवश्यक है। इस गांव की सीमा मेलगाँव एवं टकोली से लगी हुयी है। ऐसे में काभड़ी गांव को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार इस ग्राम से लगे दन्या—आरासल्पड़ मोटरमार्ग को स्थान एक, इस मोटरमार्ग से टकोली जाने वाले पैदल मार्ग में छीनातोक तथा ग्राम कामड़ी की सीमा समाप्त होने वाले स्थान लोटीयाल तोक में दीवान राम पुत्र तुलाराम के मकान तक के परिक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
इस परिक्षेत्र में लागू प्रतिबंध के अनुसार क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी-बारी से खुलेंगी। प्रत्येक परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने के लिए उसी जोन की दुकान तक जा सकेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन के निवासी व्यक्तियों का अनावश्यक (पैदल अथवा वाहन द्वारा) घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित रहेगा। सभी व्यक्तियों की स्क्रिनिंग एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान कर सैम्पलिंग होगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु. स्वा. केन्द्र, धौलादेवी के आदेश के बिना अन्य स्थान पर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अति आवश्यक कार्य या चिकित्सा उपचार हेतु आवागमन पर रोक नहीं होगी। उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा। मेडिकल टीम गठित कर दी गई है। जो नियमानुसार आइसोलेशन में रहने वाले लोगों का प्रतिदिन परीक्षण करेगी और गाइडलाइन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि सैम्पलों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आंकलन करने के उपरान्त प्रतिबन्धों में छूट प्रदान करने या प्रतिबंध समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

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