पूर्णागिरि मेला ; कोविड 19 नियमों के बीच एक दिन में दस हजार को ही दर्शनों की ही इजाजत

टनकपुर।  चंपावत के थाना टनकपुर बनबसा क्षेत्र अंतर्गत होने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले श्री मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन इस वर्ष भी 30…

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टनकपुर।  चंपावत के थाना टनकपुर बनबसा क्षेत्र अंतर्गत होने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले श्री मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन इस वर्ष भी 30 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक होना किया जायेगा। सम्पूर्ण मेले के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व अन्य लोगों के लिये निम्न निर्देश जारी किए गए हैं
संपूर्ण मेले के दौरान भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अल्कोहल युक्त सैनिटाइज का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
धर्मशालाओ/ आश्रम/ होटल जहां पर यात्री /श्रद्धालु रात्रि मे विश्राम करते हैं तो संबंधित प्रबंधन द्वारा उन सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जायेगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण मिलते हैं तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल- 112, 05965230607, 9411112984/ रूम आपदा कंट्रोल रूम- 05965230819/ मेला कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे।
श्री मां पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निर्देशित किया गया है कि वन क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट तथा किसी भी प्रकार का भोजन इत्यादि ना बनाएं जिससे कि वनाग्नि की कोई घटना घटित हो।
मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेले में आने से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वे *https://mvcdeveloper.uttaraonline.in/purnagiri*  पर सीधे क्लिक कर सकते हैं या जिला प्रशासन चंपावत की वेबसाइट *https://champawat.nic.in* पर क्लिक करने के उपरांत *Apply for E pass purnagiri* पर क्लिक कर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
मेला अवधि के दौरान प्रतिदिन 10,000 (दस हजार) श्रद्धालुओं को ही श्री मां पूर्णागिरी के दर्शन की अनुमति होगी इसके उपरांत पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना संभव नहीं होगा।
मेले के दौरान जिन श्रद्धालुओं द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध Epidemic Diseases act 1897 व Covid Regulations-2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की  प्रावधानों के तहत कार्यवाही  की जाएगी।

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