अल्मोड़ा : जानिए, लॉकडाउन में क्या हैं यातायात के नियम, दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के लिए क्या हैं निर्देश, पढ़िये यह ख़बर…

अल्मोड़ा। विस्तारित हुए लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन अल्मोड़ा में यातायात के कई नियम लागू किये गये हैं,​ जिसका वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से…

अल्मोड़ा। विस्तारित हुए लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन अल्मोड़ा में यातायात के कई नियम लागू किये गये हैं,​ जिसका वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से पालन करना है, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।
जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार निर्देशों के क्रम में लाॅक डाउन की अवधि को दिनांक 04 मई से दो सप्ताह के लिये विस्तारित किया गया है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा को ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत जनपद में यातायात हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये गये हैं।

सुबह 7 से शाम 4 बजे तक जिले में वाहन संचालन की अनुमति
जनपद के अन्दर अधिकतम 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ, सामाजिक दूरी के नियमों तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग का पालन करते हुए प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक सार्वजनिक परिवहन संचालित रहेंगे।

शाम 4 से सुबह 7 तक वाहन संचालन प्रति​बन्धित (अति आवश्यकीय को छोड़कर)
शाम 4 बजे के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी र्निदेशों के अनुरूप सांय 04 बजे से प्रातः 07 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

चौपहिया वाहनों में 3, दोपहिया में 2 सवारी की अनुमति
जनपद के अन्दर निजी चौपहिया वाहनों को 1+2 सवारी तथा दुपहिया वाहनों में 1+1 साथ प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक चलने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के उपरान्त सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

जनपद से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य
जनपद से बाहर ग्रीन जोन वाले जनपदों में परिवहन हेतु पास आवश्यक होगा जो कि ऑनलाईन या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी यातायत डैस्क की अनुमति के उपरान्त उनके द्वारा जारी किया जायेगा।

माल वाहक वाहनों को आवागमन की पूर्ण अ​नुमति
अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय माल वाहक वाहन (खाली वाहन भी सम्मिलित) सामान्य रूप से संचालित रहेंगे।

निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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