एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 04 साल की सश्रम कारावास

नैनीताल। गौला नदी में पैर टूटने के कारण निसहाय पड़ी गाय को मारकर उसका मांस बेचने वाले कसाई की जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय से खारिज हो गई है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने आरोपी कसाई शाहबुदीन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि शाहबुदीन को इससे पहले भी इसी प्रकार का अपराधिक इतिहास रहा है। उसने गौला नदी में निसहाय पड़ी गाय को न सिर्फ मार डाला बल्कि उसका मांस भी बेचा। पुलिस ने उसके पास से कुछ मांस व गौ हत्या में प्रयोग किए गए हथियार भी बरामद किए है। इस पर न्यायाधीश ने शाहबुदीन की याचिका को खारिज कर दिया।

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हम आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता हेमंत साहू व उनके साथ के अन्य लोग इस गाय के चारे पानी व उपचार का इं​तजाम कर रहे थे। शाम के वे गाय को चारा देकर उसके पैर पर मरहम लगा कर वापस लौट आए सुबह जब वे वहां पहुंचे तो वहां गाय नहीं थी बल्कि गाय की खाल वहां पड़ी थी। इसपर मौके पर हंगामा हो गाय। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने इस मामले में शाहबुदीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

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