उत्तराखंड में कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी, बाजार खुलने का समय बदला- स्कूलों को लेकर ये है अपडेट

देहरादून। कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु सरकार ने नई दिशा- निर्देश जारी कर दिए है, जिसके तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं…


देहरादून। कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु सरकार ने नई दिशा- निर्देश जारी कर दिए है, जिसके तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक रूप से कक्षाएं बन्द रहेंगी। इसके अलावा समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। आगे पढ़े सभी नियम…. News WhatsApp Group Join Click Now

1- Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

2- Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05 बजे से रात्रि 11 बजे तक ही खुल सकेंगे।

3- राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

4- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।

5- राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक रूप से कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।

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6- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

7- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी। News WhatsApp Group Join Click Now

8- समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड़ प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

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