हल्द्वानी ब्रेकिंग : अच्छे से समझ लें यह हैं जनपद नैनीताल में कोविड कर्फ्यू के नये नियम, डीएम गर्ब्याल ने जारी किये सख्त आदेश, विस्तार से पढ़ें …..

सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी उत्तराखंड शासन के आदेश पर प्रदेश में लगे कोविड कर्फ्यू का नैनीताल जनपद में सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी धीराज…


सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी

उत्तराखंड शासन के आदेश पर प्रदेश में लगे कोविड कर्फ्यू का नैनीताल जनपद में सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज जरूरी दिशा—निर्देश जारी किये।

  • डीएम ने बताया कि जनपद में चतुर्थ चरण का कोविड कर्फ्यू 01 जून से 08 जून प्रातः 06 बजे तक बढ़ाया गया है।
  • गर्ब्याल ने कहा कि जनपद में परचून (किराना) की दुकानें सप्ताह में 02 दिन 01 जून व 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।
  • स्टेशनरी एवं किताबें की दुकाने भी 01 जून व 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।
  • सरकारी गल्ला, सब्जी, दूध मीट आदि की दुकानें प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 11 तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी।
  • साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी।
  • पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
  • घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा।
  • इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे।
  • उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है। मानकों का पालन करना होगा।
  • बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेंगे।
  • जिलाधिकारी ने कहा कि गर्ब्याल अवधि में प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनका परिचय-पत्र ही पास होगा।
  • इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
  • प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
  • श्री गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी।
  • उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं।
  • इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
  • नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियों व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा।
  • ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे।
  • शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है।
  • उन्होंने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
  • जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा।
  • आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है।
  • मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी।
  • आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
  • उन्होंने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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