उत्तराखंड : स्कूलों में प्रवेश और पढ़ाई को लेकर नई व्यवस्था लागू, जारी हुआ नया आदेश

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की पहल पर उत्तराखंड के छात्र—छात्राओं के लिए शिक्षा की नवीन व्यवस्था लागू कर…


सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की पहल पर उत्तराखंड के छात्र—छात्राओं के लिए शिक्षा की नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड आर.के. कुंवर ने नए निर्देश जारी किये हैं।

नव निर्देशों के तहत कक्षा 10 की परीक्षा दे चुके उत्तराखंड बोर्ड के छात्र-छात्राएं रिजल्ट से पूर्व ही कक्षा 11 में प्रवेश ले सकते हैं। सही नहीं, अब स्कूल बदलने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण कर दिया गया है। नए नियम के तहत अगर कोई विद्यार्थी स्कूल बदलना चाहे तो उसे अपने मूल स्कूल के प्रधानाचार्य से बोर्ड परीक्षा में शाामिल होने का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके आधार पर दूसरे स्कूल में उसे तत्काल दाखिला भी मिल जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो चुकी हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। 09 मई को मूल्यांकन कार्य संपन्न होना है। इसके बाद रिजल्ट तैयार होगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। इन परिस्थितियों में छात्र—छात्राओं की पढ़ाई बाधित कतई नहीं होनी चाहिए। चूंकि कोरोना काल में वैसे ही पढ़ाई का बहुत हर्जा हुआ है।

अएतव Director Secondary Education Uttarakhand RK Kunwar ने निर्देश जारी किए हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू करा दी जाए। इसके लिए हाईस्कूल की परीक्षा दे चुके छात्रों को कक्षा 11 में औपबंधिक प्रवेश मिलेगा। यदि संबंधित विद्यार्थी पास हो जाता है तो उसका प्रवेश नियमित कर दिया जाएगा। अगर अनुत्तीर्ण होता है तो उसका औपबंधिक प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि मौजूदा वर्ष में कोविड महामारी और विधानसभा चुनाव के कारण बोर्ड परीक्षाएं में देरी हुई है। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 10 जून तक आने की उम्मीद है। इससे पूर्व हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का 11वीं कक्षा में दाखिला परिणाम आने के बाद ही हुआ करता था। जिस कारण 01 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में 11वीं कक्षा की पढ़ाई academic session शुरू होने के साथ शुरू नहीं हो पाती थी।

हालांकि प्राइवेट स्कूलों में provisional entry की व्यवस्था थी, पर अब इसे इअब government schools में भी लागू कर दिया गया है। निदेशक की ओर से सभी Additional Director & CEO को इस बाबत आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं नए नियम के तहत अगर कोई विद्यार्थी स्कूल चेंज करना चाहे तो उसे अपने मूल स्कूल के प्रिंसिपल से board exam में शाामिल होने का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके आधार पर उसे दूसरे स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। रिजल्ट आने पर उसे अपनी मार्क शीट, और मूल स्कूल से स्थानांतरण पत्र (Transfer letter from parent school) लेकर नए स्कूल में जमा कराना होगा। इसके बाद उसका प्रवेश रेगुलर हो जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *