उत्तराखंड में अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा।…

देहरादून। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा। यानि अब पति-पत्नी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो दोनों पति-पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिसके उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश में प्रमुख सचिव एल फैनई ने निदेशक समाज कल्याण को जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। समाज कल्याण को लिखे गए निर्देश में कहा गया है, कि 5 जनवरी 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 17 जून 2016 के प्रस्तर-4 की तृतीय पंक्ति को आंशिक रिप से संसोधित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना (old age pension scheme) अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमान किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप भी देखें आदेश….

वृद्धावस्था पेंशन – Old Age Pension Uttarakhand
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह ₹1200 की प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है। News WhatsApp Group Join Click Now

उत्तराखंड : धामी सरकार ने बढ़ाई इन पेंशन योजनाओं की राशि, अब प्रतिमाह इतनी मिलेगी पेंशन – देखें आदेश

बुढ़ापा पेंशन योजना लाभ और पात्रताएं

1- योजना के अनुसार हर महीने लाभार्थियों को 1200 रूपये की राशि दी जाएगी।
2- उम्मीदवार उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
3- योजना के लाभार्थी वे सभी उम्मीदवार होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी।
4- जिन आवेदनकर्ताओं के बीपीएल कार्ड होंगे वे ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
5- वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें आपके परिवार की वार्षिक आय 48000 होनी चाहिए। और मासिक आय 4000 रूपये तक होनी चाहिए। तभी आप योजना के हितग्राही बन सकते हैं।
6- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों के द्वारा चलाया जायेगा। जिसमें कुछ राशि राज्य सरकार और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
7- यदि परिवार में 20 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु का कोई सदस्य है और आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तो आप योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे।
8- यदि आवेदनकर्ता किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
9- राज्य के वे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गयी है और वे गरीब वर्ग के है तो भी वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। यदि उनका बीपीएल कार्ड नहीं है तब भी आप लाभ पा सकेंगे।
10- आपको अपनी पेंशन लेने के लिए अब किसी भी दफ्तर में नहीं जाना होगा। पेंशन की राशि आपके खाते में आसानी से ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। जिससे आप अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।

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