सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में कोतवाली अल्मोड़ा की पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सोनू पवार को 06 माह के लिए जनपद अल्मोड़ा की सीमा से बाहर कर दिया है। उसकी लगातार आपराधिक ​ग​तिविधियों को देखते हुए उसे जिला बदर किया गया है।
क्या था पूरा मामला

सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा राजेश कुमार यादव ने कोतवाली अल्मोड़ा में दर्ज हिस्ट्रीशीटर सोनू पवार पुत्र रमेश पवार निवासी भ्यारखोला, राजपुरा, अल्मोड़ा के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत विस्तृत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा को प्रेषित की गई थी। बताया गया था कि सोनू पवार आदतन अपराधी है और निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। वर्तमान में भी उसके क्रियाकलाप ठीक नहीं चल रहे हैं।

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जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने आरोपी सोनू पवार को 06 माह के लिए अल्मोड़ा जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए। इसी आदेश के अनुपालन में कोतवाली अल्मोड़ा की पुलिस ने गत दिवस सोनू पवार को नियमानुसार उसके मोहल्ले में मुनादी कराने के बाद जनपद की सीमा क्वारब पुल से जनपद नैनीताल की सीमा में भेजकर जिला बदर की कार्यवाही की। साथ ही सोनू पवार को 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। चेताया गया है कि यदि इस अवधि में वह अल्मोड़ा जनपद के अंदर दिखाई दिया, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करेगी।

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