हल्द्वानी न्यूज : गर्भवती या 10 साल से कम उम्र बच्चों की मां अपरिहार्य पस्थितियों में ही बुलाई जाएं ड्यूटी पर : डीएम

नैनीताल। जनपद में कोरोना वायरस के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के निर्देश दिये। शासन…

नैनीताल। जनपद में कोरोना वायरस के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के निर्देश दिये। शासन के निर्देशानुसार बंसल ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयों में सावधानी बरते एवं बचाव हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।
बंसल ने निर्देश दिये कि कार्यालयों को साफ-सुथरा के साथ ही कीटाणुनाशक रसायनों से नियमित दरवाजों फर्श सीढ़ियों, रेलिंग, कुर्सी मेज, गलियारों, शौचालयों, बरामदों, कैन्टीन, सभागार आदि कि सफाई एंव सैनेटाइजर करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कार्यालयों के पानी के टैकों को पूर्ण स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाये तथा नियमित स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाये। कार्यालयों में वाटर फिल्टर सर्विस कराये जाये, तथा पानी की शुद्धता की जांच भी कराई जाये। उन्होने कहा कि सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनिटाइजर, हैण्ड वाॅश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालयों में प्रवेश पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सेनिटाईज किया जाये। शौचालयों में लिक्विड हैण्ड शाॅप, साबुन, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंगं का पूर्ण ध्यान रखा जाये, भीड-भाड बिल्कुल न की जायें ,बैठने के लिए दो कुर्सी में कम से कम 6 फीट की दूरी होने चाहिए। बंसल ने निर्देश दिये कि कार्यालयों के मुख्य द्वार पर थर्मल स्के्रनिंग एंव सेनिटाईजर की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों का प्रवेश पूर्ण वर्जित रहेगा। कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों , कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा तथा सुरक्षा कर्मी द्वारा चैकिंग के दौरान पहचान पत्र दिखाया जाये, ऐसी महिला जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र हो केवल अपरिहार्य परिस्थित में कार्यालयों में बुलाया जाये, इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक की आयु की महिला को भी अपरिहार्य परिस्थित में ही कार्यालय में बुलाया जाये , कार्यालय परिसर में गुटाका, पान तम्बाकू, बीडी, सिगरेट का सेवन एंव थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कार्यालयों मे ंमास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। कार्यालयों, कार्यालय परिसर , कैन्टीन, किचन आदि में डस्टबिन को ढखकर रखा जाये तथा कूडा करकट डेस्टबिन में डाला जाये। कार्यालयों सभागार में बैठकों या समारोह आदि का आयोजन न किया जाये, बैठकों के लिए वीडियो काॅफ्रेसिंग का उपयोग किया जाये। खंासी, जुकाम, संास लेने में तकलीफ लक्षण वाले अधिकारी, कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाये। उन्होने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा।

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