रुद्रपुर। कोरोना वायरस कोविड-19 से जंग के बीच लॉकडाउन 2 में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए राज्य सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में छूट दिए जाने को लेकर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके निर्देशों के अनुसार जिले में छह प्रकार की दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने लॉक डाउन 0.2 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क सहित सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिन छह प्रकार के व्यवसाय की छूट दी है। उनमें छात्र-छात्राओं के शैक्षिक पुस्तकों की दुकान, कोरियर सेवा, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ाई, रंगाई पुताई, आवश्यक सेवाओं से संबंधित ई-कॉमर्स, पंखे की दुकान और वेल्डिंग की दुकान इन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति जारी की है। सभी व्यवसाई अपने स्थानीय प्रशासन से इस बाबत अनुमति लेनी होगी।