ब्रेकिंग न्यूज : आ गई अंतरराज्यीय परिवहन की एसओपी, पढ़िए क्या हैं शर्तें

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन की सशर्त इजाजत दे दी हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से तीन पृष्ठों की एसओपी जारी…


देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन की सशर्त इजाजत दे दी हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से तीन पृष्ठों की एसओपी जारी की गई है। एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। अन्तर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी।

सरकार ने बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटका और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएग।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्राी किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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