अल्मोड़ा : हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज, तल्ली नाली के राजेंद्र हत्याकांड का मामला

सीएनई संवाददाता, अल्मोड़ादिनांक — 1 सितंबर, 2020यहां हत्या के एक मामले के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत…

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सीएनई संवाददाता, अल्मोड़ा
दिनांक — 1 सितंबर, 2020

यहां हत्या के एक मामले के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी अदालत में प्रस्तुत हुई, मगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया।
मामले के मुताबिक 15 जुलाई 2020 को अल्मोड़ा जिले के राजस्व क्षेत्र न्योली के ग्राम तल्ली नाली निवासी कमल सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह ने तहरीर दी थी कि हेमन्त कुमार पुत्र चन्द्र सिंह, निवासी ग्राम गल्ली नाली अल्मोड़ा तथा नीरज सिंह पुत्र खड़क सिंह व बालम सिंह पुत्र खड़क सिंह, निवासी ग्राम खनियारी, राजस्व क्षेत्र न्योली अल्मोड़ा ने उसके पिता पर जानलेवा हमला किया और अगले दिन उसके पिता को उक्त लोगों ने बांधकर बेरहमी से ​पीटा। अचेत अवस्था में वह पिता को इलाज के लिए अल्मोड़ा ले गया। जहां से उच्च इलाज के लिए हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां 19 जुलाई को पिता का निधन हो गया।
धारा 302 ताहि के इस मामले के उक्त आरोपियों के अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपियों की जमानत का घोर विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपियों ने जघन्य अपराध कारित किया है और यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे गवाहों को डरा—धमकाकर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी तोड़ सकते हैं। श्री कैड़ा ने यह भी कहा कि गवाह और आरोपी सगे रिश्तेदार हैं। ऐसी स्थिति में आरोपियों की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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