ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी रखने का झंझट खत्म

नई दिल्ली। देश में 1 अक्टूबर से नया मोटर वाहन कानून लागू हो गया है। इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आरसी (RC), परमिट…

नई दिल्ली। देश में 1 अक्टूबर से नया मोटर वाहन कानून लागू हो गया है। इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आरसी (RC), परमिट (Permit), पीयूसी (PUC) या अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपने स्मार्टफोन पर एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर ऐप में रखनी होगी।

संशोधित मोटर वाहन नियम को हाल में नोटिफाई किया गया था। इनका मकसद दस्तावेजों को डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। हालांकि मोबाइल फोन पर दस्तावेजों की कॉपी रखना ही पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि सर्वर से डिटेल डाउनलोड करने की जरूरत होगी।

M-Parivahan ऐप बेहतर विकल्प

एक सूत्र ने कहा कि ‘एम परिवहन’ ऐप बेहतर विकल्प है क्योंकि इससे ड्राइवर और गाड़ी से जुड़े सारे दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है। पिछले साल सरकार ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी भेजकर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देने को कहा था। लेकिन अब यह नियम का हिस्सा हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कानूनी वैधता मिल गई है।

नोटिफाई किए गए रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या पूरे देश में पुलिस के पास डिटेल्स को ऑनलाइन वेरिफाई करने के लिए हैंडहेल्ड डेवाइसेज या ऐप हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अब यह नियम बन चुका है और अगर पुलिस इसका पालन नहीं करती है तो लोग अपनी बात रख सकते हैं।

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