उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, एक क्लिक सबकुछ

देहरादून। बुधवार को सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक कोविड के हालातों पर बड़े फैलसे लिए गए है तो वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में…

देहरादून। बुधवार को सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक कोविड के हालातों पर बड़े फैलसे लिए गए है तो वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद जानकारी दी। बुधवार को कैबिनेट में नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है, अब नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया। मॉस्क और सेनिटाइजर को अनिवार्य किया गया। अगले एक दो दिनों में सरकार कोविड पर फिर बड़ी बैठक करेगी।

पढ़े कैबिनेट में लिए गए ये 40 फैसले :-

1- वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने का निर्णय किया गया।
2- शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय किया गया।
3- आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावलि पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल महोदय से पुनः अनुरोध करने का निर्णय किया गया।
4- उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण हेतु सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
5- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
6- चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
7- 112 चिकित्सालयों में (1 महिला, 1 पुरूष) 224 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया।
8- आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने का निर्णय लिया गया।
9- सुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया।
10- राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गयी।
11- पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
12- गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया।
13- निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी।
14- वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
15- उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटीगेशन न्यूनीकरण सेंटर(उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया।
16- सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया।
17- पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया।
18- ऋषिकेश आईडीपीएल और हल्द्वानी में बनाये गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने का निर्णय लिया गया।
19- उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शार्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का निर्णय लिया गया।
20- स्टेट डाटा सेंटर 2022 को मंजूरी दी गयी।
21- आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय लिया गया।
22- सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
23- जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
24- नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
25- प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिये बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया।
26- मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार पूर्व डेड प्रतिशत सैस के अतिरिक्त 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
27- शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया।
28- यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की अनुमति होगी।
29- सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रूपये प्रति कुंतल ढुलान, की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का निर्णय दिया गया।
30- ऊधम सिंह नगर में सिडकुल और लोनिवि की भूमि पर बने सड़क की मरम्मत जो है जैसा है के आधार पर लोनिवि को देने का निर्णय लिया गया।
31-नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब त…

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