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Uttarakhand : एक क्लिक में पढ़े धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, इन मुद्दों पर लगी मुहर…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से 24 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है वो इस प्रकार है।

  • कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया। और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया।
  • भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।
  • राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।
  • प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेशनरों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिये अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मांगो को मंजूरी प्रदान की गई।
  • रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।

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  • राज्य में कार्यरत 12018 आशा फैसिलेटर को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि में मंजूरी। अनुमन्य प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति भ्रमण (कुल 20 भ्रमण) अर्थात 1000 रूपया प्रति आशा फैसिलेटर के स्थान पर कुल 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिस पर कुल 1 करोड़ 45 लाख 44 हजार अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।
  • सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 157 पदों का सृजन करके वृद्धि की गई।
  • एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।

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  • उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है।
  • उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 संशोधन करके नई अवज्ञा नीति 2021 को मंजूरी दी गई है।

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  • उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 को अधिक्रमित करते हुए नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है।
  • रिटेल भंडारण के मानकों में किया गया संशोधन।
  • उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है।
  • उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी मिली है।
  • मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अन्तर्गत सप्ताह में दो दिन गर्भवती महिलाओं को फल, ड्राई फूट व अण्डा को देने की मंजूरी।
  • पेयजल एवं सिविर सुविधा के लिए सभी प्रकार के विलम्ब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 2022 किया गया।

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  • दो दिवसीय 29 व 30 नवम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की मंजूरी।
  • वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।
  • वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पटटे धारकों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की अवधी नवम्बर, 2020 से बढ़ाकर 2022 की गई।
  • सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी।
  • कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत पदों की पुनसंरचना/पुनर्गठन हेतु मंजूरी।

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  • माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से सम्बन्धित शर्तो में परिवर्तन को मंजूरी।
  • इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्तर पर लिये गये निर्णय में अराजपत्रित राज्य कर्मचारी 4800 ग्रेड पे को 30 दिनों के लिये अधिकतम 7000 रूपया और दैनिक वेतन भोगी के लिये 1184 रूपये तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णय, उक्त बोनस का लाभ 1,60,000 से अधिक कार्मिकों को मिलेगा जिसके लिये 130 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।

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