देहरादून। उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में पिछले दिनों हुई हिंसा की घटनाओं और माहौल खराब करने जैसे घटनाक्रम को देखते हुए राज्य सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला ले लिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक आदेश जारी किया है, आदेश के तहत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को रासुका लगाने की पावर दी है। आदेश में लिखा गया है कि, उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए सभी जिलाधिकारियों को रासुका लगाने की पावर दी गई है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
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आपको बता दें पिछले कई दिनों में राज्य में हुई घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के कई इलाको में घटनाएं होने का जिक्र किया गया है। प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में भी कुछ धार्मिक स्थलों में हिंदूवादी संगठनों द्वारा तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं सामने आई थी जिन पर कार्रवाई को लेकर पुलिस खुद को असहज महसूस कर रही थी अब सरकार द्वारा रासुका लगाए जाने के आदेश जारी होते ही ऐसी घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। देखें आदेश
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