उत्तराखंड (बड़ी खबर) : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने युवाओं के लिए निकाली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी

देहरादून। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जी हां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने सम्मिलित…

देहरादून। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जी हां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत विभिन्न 190 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर 29 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। हालांकि अभ्यर्थी को Net Banking/ Debit Card/ Credit Card के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) की आधिकारिक वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन का डायरेक्ट/सीधा लिंक https://ukpsc.net.in/lpcs_21v1/
आधिकारिक वेबसाइट www.ukpsc.gov.in

नोट : भर्ती से संबंधित PDF FILE यहां उपलब्ध कराई जा रही है जिसे आप डाउनलोड भी कर सकतें है। Click Now

महत्वपूर्ण निर्देश

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 अगस्त है।
अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क Net Banking / Debit Card / Credit Card के माध्यम से जमा करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 29 अगस्त है।

अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस ) 19532 / 2010 में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 29 अगस्त, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date). वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

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