हल्द्वानी न्यूज : वाहन सिरेंडर करने की तिथी एक महीने बढ़ी

हल्द्वानी । शासन के निर्देशों के क्रम में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34 (ड) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण…


हल्द्वानी । शासन के निर्देशों के क्रम में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34 (ड) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला प्रबन्धन प्राधिकरण सविन बंसल ने परिवहन विभाग के अन्तर्गत समर्पित किये जाने वाले परिवहन वाहन के प्रपत्रों को मूल रूप में सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु 1 माह का समय बढ़ा दिया है। बंसल ने कहा कि कोविड -19 संक्रमण नियंत्रण हेतु सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के अन्तर्गत समर्पित किये जाने वाले परिवहन वाहनों के प्रपत्रों को मूल रूप में सम्बन्धित परिवहन कार्यालयों में करने हेतु 1 माह का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी को निर्देश दिये है कि वाहनों के समर्पित किये जाने हेतु तिथिवार समय सारणी निर्धारित करते हुए एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

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