HomeUncategorizedहल्द्वानी ब्रेकिंग : सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ...

हल्द्वानी ब्रेकिंग : सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ होगी कार्यवाई – सविन बंसल

हल्द्वानी। सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों के प्रति जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि सरकारी भूमि को खुर्दु-बुर्द करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जायेगा तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि भूमि क्रय करने से पहले यह अवश्य देख लें कि जो भूमि आप क्रय कर रहे है वह कही सरकारी तो नहीं है। सरकारी भूमि खरीदना एवं बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते है ऐसे में खरीदने व बेचने वाले दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जमीन खुर्द-बुर्द का एक मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया जिसे गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन कैलाश टोलिया की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की, जिसमें उपजिलाधिकारी हल्द्वानी विवेक राय को भी बतौर सदस्य रखा गया।

Ad

अपर जिलाधिकारी ने जमीन खुर्दबुर्द करने वाले डीसी हैरिस पुत्र बीसी हैरिस निवासी सखावतगंज मल्ला गोरखपुर तहसील हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी में धोखा-धड़ी करने की पुष्टि हुई। समिति की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सुसंगत धाराओं में विक्रेता डीसी हैरिस तथा क्रेता राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल, स्मिता सिंघल पत्नी प्रवीण सिंघल तथा प्रवीण कुमार सिंघल पुत्र इन्द्र प्रकाश सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं।

गौरतलब है कि डीसी हैरिस द्वारा 3 अंतरण विलेख के जरिये तहसील हल्द्वानी की ग्राम हल्द्वानी खास नॉन ज्येड ए के खेवट संख्या-01 खाम स्टेट की खाता संख्या-12 खसरा संख्या-434, वर्ग 15(2) स्थल सड़के रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषक उपयोग के भूमि को विक्रय कर धोखा-धड़ी की गई तथा राज्य सरकार की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपराध किया गया है। डीसी हैरिस द्वारा उक्त भूमि को राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल, स्मिता सिंघल पत्नी प्रवीण सिंघल तथा प्रवीण कुमार सिंघल पुत्र इन्द्र प्रकाश सिंघल को तीन पृथक-पृथक रजिस्ट्री बैनाम जो उप निबंधक हल्द्वानी में पंजीकृत के माध्यम से विक्रय की गई है।

क्रेता गणों का भी दायित्व था कि क्रेता सावधान नियम के तहत विक्रेता के विधिक अधिकार, क्रय की जाने वाली भूमि पर उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकारों के संबंध में विधिक स्थिति से संतुष्ट होने के उपरान्त भूमि क्रय की जाती, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार के साथ की गयी धोखा-धड़ी में क्रेता पक्ष भी सम्मिलित है तथा क्रेता पक्ष द्वारा बिना अधिकार के सम्पादित कराये गये विलेख पत्र से संबंधित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ करके भूमि को खुर्द-बुर्द करने का अपराध किया गया है।

जिस हेतु विके्रता एंव क्रेतागणों के द्वारा बिना अधिकार के राज्य सरकार की भूमि का क्रय विक्रय कर की गयी धोखा-धड़ी, राज्य सरकार की भूमि पर अनाधिकार किये गये कब्जे व निर्माण के द्वारा पहुंचाये गये नुकसान संबंधी किये गये अपराध के संबंध में गठित जांच समिति की अनुशंसा पर राजस्व उपनिरीक्षक ने कोतवाली हल्द्वानी में विक्रेता व क्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments