कल से बदल जायेंगे ये नियम, आम आदमी की जेब पर होगा ये असर

नई दिल्ली। वर्ष 2021 अपने अंतिम पड़ाव पर है। साल 2022 लगने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस दौरान कई ऐसे बदलाव…

नई दिल्ली। वर्ष 2021 अपने अंतिम पड़ाव पर है। साल 2022 लगने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस दौरान कई ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। अगले माह जो नियम बदल रहे हैं, उनमें बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एलपीजी सिलेंडर के दाम और उससे जुड़े नियम अहम होंगे। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते है तो अगले माह यानी 1 जनवरी से डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। दरअसल, ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को और ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now

1 जनवरी, 2022 से ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको या तो 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर सहित कार्ड की पूरी जानकारी डालनी होगी या फिर टोकनाइजेशन के विकल्प को ज्यादा तरजीह देनी होगी। गौरतलब है कि इस नियम के तहत, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के दौरान अब मर्चेंट वेबसाइट या ऐप आपके कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के आदेश के अनुसार व्यापारियों द्वारा मर्चेंट वेबसाइट या ऐप पर सेव किए डिटेल्स हटा दिए जाएंगे। (आगे पढ़ें)

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ATM से पैसे निकालना होगा महंगा

नए साल पर अब आपको महंगाई का झटका लगने वाला है। दरअसल, 1 जनवरी 2022 से एटीएम (ATM) से पैसा निकलना ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगले माह से ATM का उपयोग करने पर आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। RBI के नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को तय सीमा के अंदर एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM transaction limit) के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। वहीं एक जनवरी से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5 फीसदी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस मतलब है कि अब लिमिट पूरा होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 21 रुपये देने पड़ेंगे। इसके साथ ग्राहक को GST अलग से पे करना होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यह रकम 20 रुपये है, जिसे अगले माह से बढ़ाकर 21 रुपये कर दिया गया है।

पोस्ट ऑफिस से जुड़ा यह नियम बदलेगा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ऐलान किया है कि उसने 1 जनवरी, 2022 से ब्रांच में नकद निकासी और जमा पर शुल्क संशोधित किया है। नए नियम के अनुसार 1 जनवरी, 2022 के बाद अगर कोई IPPB का खाताधारक निर्धारित फ्री लिमिट पार होने के बाद पैसे जमा या निकालता है तो उसे अधिक चार्ज भुगतना होगा। गौरतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक का एक विभाग है, इस स्वामित्व डाक विभाग (post office) के पास है। (आगे पढ़ें)

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बदल जाएंगे गूगल के कई ऐप के नियम

गूगल (Google) अगले माह से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एक जनवरी 2022 से गूगल पर ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) से ​जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। यह नया नियम गूगल की सभी सर्विस जैसे गूगल एड (Google Ads), यू-ट्यूब (YouTube), गूगल प्ले स्टोर और अन्य भुगतान सर्विस पर लागू होगा। अगर आप अगले माह से RuPay, American Express, या फिर Diners Card का उपयोग करते हैं, तो गूगल की तरफ से आपके कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करा जाएगा। ऐसे में एक जनवरी 2022 से आपको हर पेमेंट करने पर कार्ड की पूरी जानकारी दर्ज करानी होगी।

LPG सिलेंडर की कीमतें
हर एक महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा होता है या नहीं। (आगे पढ़ें)

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सरल 10 पॉइंट्स में समझे सब कुछ – 1 जनवरी, 2022 से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होंगे ये बड़े बदलाव

– 1 जनवरी, 2022 से ग्राहक Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, या दूसरे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे।

-ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए, ग्राहकों को हर बार ऑर्डर देने पर अपने कार्ड की डिटेल्स दर्ज करना होगी।

-प्रत्येक ऑर्डर में कार्ड विवरण दर्ज करने की परेशानी से बचने के लिए, ग्राहक अपने कार्ड को टोकन कर सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपने कार्ड को टोकनाइज करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सहमति देनी होगी। एक बार जब आप एपरूवल दे देते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार्ड नेटवर्क को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ डिटेल्स एन्क्रिप्ट करने के लिए कहेंगे।

-एक बार जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एन्क्रिप्टेड डिटेल्स प्राप्त कर लेता है, तो ग्राहक अपने आने वाले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उस कार्ड को स्टोर करने में सक्षम होंगे।

-यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभी के लिए केवल मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड को ही टोकन किया जा सकता है।

-RBI के नए दिशानिर्देश क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों के लिए लागू होने चाहिए।

-नए नियम केवल डोमेस्टिक लेनदेन के लिए हैं न कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए।

-कार्ड के टोकन के लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

-एक बार टोकन बन जाने के बाद, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टोकन कार्ड के अंतिम चार अंक, बैंक का नाम और कार्ड नेटवर्क का नाम दिखाएगा। इससे ग्राहक उन्हें आसानी से पहचान कर सकेंगे।

-यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्ड का टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है और ग्राहक हर बार ऑनलाइन लेनदेन करते समय कार्ड डिटेल्स दर्ज सकते हैं।

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