सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा में तैनात एक जज को निलंबित कर दिया है। जज पर सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई हुई है। निलंबन अवधि तक के लिए निलंबित जज को जिला न्यायाधीश देहरादून के कार्यालय से संबद्ध किया है।
उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अल्मोड़ा में नियुक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है और आरोपी के निजी वाहनों का उपयोग उनके द्वारा दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों की निजी यात्रा के लिए किया जा रहा है।
यहां उल्लेखनीय है कि आरोपी चंद्र मोहन सेठी का वर्ष 2013 का एक आपराधिक मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अल्मोड़ा की अदालत में विचाराधीन है। आदेश में कहा गया है कि उक्त आरोप से जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह होता है। जो आचरण नियमों के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है और उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम—30 के आचरण का उल्लंघन है। आदेश में के अनुसार निलंबित जज को जिला न्यायाधीश देहरादून के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
ALMORA NEWS: सेवा नियमावली के उल्लंघन के आरोप में अल्मोड़ा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) निलंबित
सीएनई रिपोर्टर, नैनीतालनैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा में तैनात एक जज को निलंबित कर दिया है। जज पर सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगने के…