नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा का रास्ता महिलाओं के लिए बुधवार को साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने एनडीए की प्रवेश परीक्षाओं में महिलाओं के भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ कुश कालरा की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने के निर्देश की शीर्ष अदालत से मांग की थी।
न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को भी इस बाबत जारी अधिसूचना को संशोधन के साथ प्रकाशित करने को कहा। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
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