देहरादून में लगा कोरोना कर्फ्यू, विस्तार से जानिये क्या हैं आदेश……

देहरादून। राजधानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में कल 26 अप्रैल तक 3 मई तक एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू…

देहरादून। राजधानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में कल 26 अप्रैल तक 3 मई तक एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी तथा सड़का पर निजि वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
डीएम व जिला मजिस्ट्रेट डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

यह जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र पर लागू होगा। आदेश के तहत अब –
– दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

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– उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी –

– फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।

– आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

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– शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल, सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों, वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

– सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनांे को आवागमन में छूट रहेगी।

– औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

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– शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।

– केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

– मालवाहक वाहनांे के आवागमन में छूट रहेगी।

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– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

– कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

– पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

– 26 अप्रैल 2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि 07 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू रहेगा।

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