लॉकडाउन 3.0 : जानिए रेड-ग्रीन-ऑरेंज जोन में क्या खुला रहेगा और क्या बंद

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू…

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई।

दरअसल, लॉकडाउन 2.0 की मियाद तीन मई को खत्म होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है।

नई गाइडलाइंस के बारे में जानिए

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय-समय पर सैनेटाइज करना होगा। ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी।

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कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

ग्रीन जोन में क्या खुलेगा-

  • ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बस चल सकती हैं
  • शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं
  • ग्रीन जोन: बस डिपो में 50% कर्मचारियों से काम

ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा

  • ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।

रेड जोन में क्या खुलेगा-

  • रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य शामिल है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।

वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं।

17 मई तक ये सब रहेंगे बंद

  • 17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी।
  • सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे ।
  • मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां
  • बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
  • खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
  • धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
इसके बाद 14 अप्रैल से इसे 17 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह तीसरे फेज में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले पीएम मोदी की अपील पर देशभर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई।

दरअसल, लॉकडाउन 2.0 की मियाद तीन मई को खत्म होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

बता दें कि सबसे पहले 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था। हालांकि इस बार गृह मंत्रालय के जरिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है।

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लॉक डाउन 3.0 के तहत रेड ज़ोन के अलावा पूरे भारत में कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित ही रहेंगी। इनमें साइकल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पूलिंग ऑफ बस एंड बारबर शॉप्स, स्पा एंड सैलून आदि शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ और गतिविधियां पूरे भारत में बंद रहेंगी। इनमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन, स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल हैं।

ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में, व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन की अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 यात्री होंगे, इसके अलावा दो पहिया वाहनों पर चालक को ही अनुमति होगी।

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