देहरादून। कोरोना संकट के इस दौर में अपने होटल, उद्योग, चिकित्सालय, धर्मशाला, खनन पट्टों, स्कूल्स, वैंक्विट हाल आदि की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की रिन्यूवल की चिंता अब आपको नहीं करनी चाहिए। अब इन प्रमाणपत्रों के रिन्यूवल के लिए 30 जून 2020 तक की तिथि बढ़ा दी गई है। जिन संस्थानों व प्रतिष्ठानों में प्रमाणपत्र के वैधता की अवधि 31 मार्च 2020 थी उनकी लॉक डाउन के दौरान कार्यालय न खुलने के कारण चिंता बढ़ी स्वाभाविक थी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि ने प्रमाणपत्रों की रिन्यूवल के लिए अवधि को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पढ़िए यह रहा आदेश ….

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