बिग ब्रेकिंग : ​डीएम नैनीताल ने किया कर्फ्यू में आंशिक बदलाव, अब 1 मई को 7 बजे से नहीं 3 बजे से ही लागू हो जायेगा Corona curfew

​सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए 01 मई से जनपद में लगाये गये…


​सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए 01 मई से जनपद में लगाये गये कर्फ्यू में आंशिक बदलाव करते हुए इसे अब सभी नये इलाकों में शाम 07 बजे के स्थान पर शाम 03 बजे से लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। अब यह पाबंदी 07 बजे से नही 03 बजे से ही लागू हो जायेगी।

जानकारी देते हुए जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया है कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कर्फ्यू प्रभावी है तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांज, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचैड बन्दोबस्ती, फूलचैड, देवलचौड़ खाम, करायल चतुर सिंह,जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्याली, उदयलालपुर, गोविन्दपुर, गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौडा, धौलाखेडा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोडा तथा चोरगलिया मुख्य बजार में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है, जबकि लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली काॅलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना काॅलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआं, कार रोड बिन्दुखत्ता, हल्दूचैड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू मे भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है।

जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढूंगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा।

उन्होने बताया कि कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रों मे बाजार दोपहर 02 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा।

जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेगे। गर्ब्याल ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी।

उन्होने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेंगे।

सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे।

उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।

यह हैं कुछ खास बातें —

पेट्रो पंप, गैस आपूर्ति दवा की दुकानें प्रतिबन्ध से मुक्त होंगी। जबकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ 12 बजे तक खुलेंगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को छूट होगी।

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बस, ट्रेन, शादी के वाहनों आदि को छूट होगी।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलेंगे।

मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।

शव यात्रा वाहनों को छूट होगी, लेकिन 20 से अधिक लोग शामिल नही होंगे।

केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

मालवाहकों को आवागमन में छूट होगी।

पोस्ट आफिस, बैंक खुले रहेंगे।

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