लॉकडाउन 3.0 : गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार उत्तराखंड के इन जिलों में मिलेगी राहत

उत्तराखंड/देहरादून। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहें मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।…

उत्तराखंड/देहरादून। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहें मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहें कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।

हालांकि सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है। इसी तरह उत्तराखंड के ग्रीन और ऑरेन्ज जिलों में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार राहत मिलेगी।

आपको बता दे कि उत्तराखंड के ये जिले रेड और आरेंज जोन में

हरिद्वार- रेड जोन
देहरादून- ऑरेंज जोन
नैनीताल- ऑरेंज जोन
उधम सिंह नगर- ग्रीन जोन
अल्मोड़ा- ग्रीन जोन
पौड़ी गढ़वाल- ग्रीन जोन
बागेश्वर- ग्रीन जोन
चमोली- ग्रीन जोन
चंपावत- ग्रीन जोन
पिथौरागा- ग्रीन जोन
रुद्रप्रयाग- ग्रीन जोन
टिहरी गढ़वाल- ग्रीन जोन
उत्तरकाशी- ग्रीन जोन

जानिए नई गाइडलाइंस के बारे में

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय-समय पर सैनेटाइज करना होगा। ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी।

कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

ग्रीन जोन में क्या खुलेगा-

  • ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बस चल सकती हैं
  • शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं
  • ग्रीन जोन: बस डिपो में 50% कर्मचारियों से काम
  • शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों

ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा-

  • ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।
  • शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों

रेड जोन में क्या खुलेगा-

रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य शामिल है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।
वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं।

17 मई तक ये सब रहेंगे बंद

  • 17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी।
  • सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे ।
  • मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां
  • बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
  • खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
  • धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे
  • आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
  • इसके बाद 14 अप्रैल से इसे 17 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह तीसरे फेज में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले पीएम मोदी की अपील पर देशभर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था।

इन्हें मिली रियायत

  • सभी जोन यानि रेड, ऑरेंज और ग्रीन में 65 वर्ष के ऊपर सभी लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहना होगा।
  • सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई है।
  • कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे। चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे। लेकिन टू ह्वीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को इजाजत नहीं है।
  • शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिंगल दूकानें जो किसी सोसाइटी के पास हैं उन्हें खोलने की इजाजत है।
  • प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67 फीसद स्टॉफ को घर से ही काम करना होगा।
  • सरकारी दफ्तरों में वरिष्ठ अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी या उसके ऊपर रैंक वाले होंगे उन्हें दफ्तर आना होगा। हालांकि शेष स्टॉफ जरूरत के हिसाब से महज 33 फीसद होगा।
  • माल ढोने वाली सभी गाड़ियों को हर एक राज्य में आने जाने की इजाजत होगी। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश किसी भी मालवाहक गाड़ी को नहीं रोकेगा। इनके लिए किसी अलग से पास की जरूरत नहीं होगी।
  • 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान मालवाहक गाड़ियों की गतिविधि के लिए जो आदेश जारी किए गए थे वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि। जब इस तरह की गाड़ियों या कोई विदेशी नागरिक सड़को पर उतरेगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा।
  • रेड जोन में शामिल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठानों को पहले की तरह कार्य करने की अनुमति होगी।

इन पर पूर्ण रूप से रहेगी पाबंदी जारी

नई गाइडलाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें एयर, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे।

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