Almora Breaking: स्कूल बसों में लापरवाही प्रबंधकों पर पड़ेगी भारी

— नियम तोड़ते पकड़े गए, तो कार्रवाई करेगी पुलिससीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाएसएसपी प्रदीप कुमार राय के निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक यातायात ओशिन जोशी ने…

— नियम तोड़ते पकड़े गए, तो कार्रवाई करेगी पुलिस
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

एसएसपी प्रदीप कुमार राय के निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक यातायात ओशिन जोशी ने स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से मंथन करने के लिए पुलिस लाइन सभागार में परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की। सभी को स्कूल बसों से जुड़े नियमों का पाठ विस्तार से पढ़ाया और हर हाल में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि स्कूल बसों के नियमों के पालन करने में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

गोष्ठी में संभागीय परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंह, प्रभारी इंटरसेप्टर जीवन सामंत, उप शिक्षा अधिकारी हवालबाग सुरेश चंद्र आर्य, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बी. राम, प्रधानाचार्य होली एंजेल पब्लिक स्कूल डा. मनोज चौधरी, प्रबंधक ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल हर्षवर्धन चौधरी, प्रबंधक श्रीकृष्ण विद्यापीठ प्रदीप गुरुरानी समेत कूर्मांचल स्कूल, शारदा पब्लिक स्कूल, बीरसिवा स्कूल, एपीएस अल्मोड़ा, केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा, मिनर्वा रेज़ स्कूल, केडी मेमोरियल स्कूल, एनबीयू आदि कई स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

ये बताए प्रमुख नियम

⏩ बस चालक को न्यूनतम पांच साल भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए।
⏩ चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से हो।
⏩ अगर चालक का परिवहन नियम तोड़ने पर पहले दो बार चालान हो चुका हो, तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य होगा।
⏩ यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड खतरनाक ढंंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ हो, तो वह स्कूल बस नहीं चलाएगा।
⏩ बिना योग्यता के कोई परिचालक के स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा।
⏩ परिचालक की योग्यता केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होना अनिवार्य है।
⏩ जिन वाहनों का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य होगा।
⏩ स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं। स्पीड गवर्नर अनिवार्य हो।
⏩ निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित है और स्कूल बैग रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
⏩ सुरक्षा के लिए बस का दरवाजा बंद होना अनिवार्य है।
⏩ चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रुट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
⏩ वाहन में फर्स्ट एड बाक्स व अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से हो।

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