HomeUttarakhandBageshwarBageshwar: ठेकेदार पर जानलेवा हमले के प्रकरण में नया मोड़

Bageshwar: ठेकेदार पर जानलेवा हमले के प्रकरण में नया मोड़

-आरोपी की पत्नी ने भी तीनों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
-दोनों ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की जांच

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
राजकीय ठेकेदार पर जानलेवा हमले की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस में पीड़ित ठेकेदार ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ लाइसेंसी पिस्टल तथा नगदी लूटने का भी आरोप लगाया है। इसी मामले एक आरोपी की पत्नी ने ठेकेदार परिहार समेत तीन लोगों पर पति को जान से मारने की धमकी देने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

मालूम हो कि सोमवार की शाम राजकीय ठेकेदार नवीन परिहार पर तीन लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का आरोप था। इस पर राजकीय ठेकेदारों भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। मंगलवार की देर शाम नवीन परिहार की ओर से पुलिस में तहरीर सौंपी गई। जिसमें तीन लोगों के खिलाफ तहरीर सौंपी। इसमें परिहार का कहना है कि 29 अगस्त की रात को भराड़ी टैक्सी स्टेंड पर तीनों ने धारदार हथियार व बोतल से उसके सिर पर हमला कर दिया। इससे वह चोटिल हो गया। साथियों द्वारा उसे अस्पताल भर्ती किया गया। उसके सिर पर दस टांके लगे हैं। इतना ही नहीं वह उसकी लाइसेंसी पिस्टल व धनराशि भी लूट कर ले गए। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 323, 324, 394 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच इंद्रजीत को सौंपी गई।

इसी मामले में एक आरोपी की पत्नी चंपा देवी ने भी पुलिस में तहरीर सौंपी है। उसका कहना है कि 29 अगस्त की रात उसके पति कुशी राम बागेश्वर से हरसीला आ रहे थे। भराड़ी टैक्सी स्टैंड के पास ठेकेदार नवीन परिहार समेत तीन लोगों पर उसके पति के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में उनके सिर व पांव में गंभीर चोट लगी है। साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 323, 325, 504, 506 तथा एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सीओ करेंगे।

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