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कोरोना गाईडलाइन : विवाह समारोह, धार्मिक आयोजनों व अन्य कार्यक्रमों में 200 के बजाए 100 लोगों को ही मिलेगी अनुमति

देहरादून। कोरोना की सरकार द्वारा जारी नई एसओपी में सिनेमा हालों को पचास प्रतिशत  दर्शक संख्याओं के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीमिंग पूलों को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कमर्शियल सभागारों को बिजनेस मीटिंग के लिए ही खोेलने के निर्देश भी दिए गए हैं। सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम, शैक्षिक आयोजनों व सांस्कृतिक आयोजनों में हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम सौ लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड में अब विवाह समारोहों में 200 के बजाए 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है। इन आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व में अनुमति ली जाएगी। 

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उत्तराखंड ब्रेकिंग : आ गई प्रदेश सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू का अधिकार जिला प्रशासन को तो लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकार के पास 

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