आदेश : 52 शिक्षकों के अनुरोध पर बदले पदोन्नती के तैनाती स्थल, 13 अस्वीकृत

⏩ 15 रोज में तैनाती स्थल पहुंचने के निर्देश ⏩ आदेश नहीं मानने वाले होंगे पदोन्नति से वंचित, अनुशासनिक कार्यवाही की चेतावनी सीएनई रिपोर्टर, देहरादून…

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, बदले मुख्य शिक्षा अधिकारी; देखें लिस्ट

⏩ 15 रोज में तैनाती स्थल पहुंचने के निर्देश

⏩ आदेश नहीं मानने वाले होंगे पदोन्नति से वंचित, अनुशासनिक कार्यवाही की चेतावनी

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग ने प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति व तबादले संबंधी पूर्व आदेश में शिक्षकों के अनुरोध पर संशोधन करते हुए 52 शिक्षकों का पुन: संशोधित वि​द्यालयों में तबादला किया है।

दर्जन भर से अधिक शिक्षकों के आवेदन अस्वीकारे

वहीं कई शिक्षकों के अनुरोध को अस्वीकारते हुए पूर्व में जारी आदेश के ​तहत तत्काल तैनाती स्थल जाने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों द्वारा पूर्व तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे कार्मिकों को उनके मूल पद (प्रधानाध्यापक) पर प्रत्यावर्तित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

जारी हुआ यह आदेश

तैनाती/संशोधन संबंधी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत शैक्षिक संवर्ग के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, के पद. (वेतन लेवल – 12. वेतनमान–78800–209200) पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित किया गया omg था। उक्त के क्रम में कतिपय पदोन्नत कार्मिकों द्वारा वरिष्ठ कार्मिक होने, चिकित्सकीय, पारिवरिक व अन्य कारणों से तैनाती स्थल में संशोधन किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की पूर्व में की गई पदस्थापना को संशोधित करते हुए कॉलम-4 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है:

इन शिक्षकों के अनुरोध हुए अस्वीकार

कार्यालय ज्ञान में कहा गया है कि इनके अतिरिक्त बीना मित्तल, चण्डी प्रसाद त्रिपाठी, अशोक कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रदीप सिंह बिष्ट, मीना सेमवाल, अनिल कुमार कठेरिया, कान्ता रौतेला, डॉ० बेनी प्रसाद पुष्पकार, सतीश कुमार शर्मा, श्रीमती विनीता, डॉ० सुनीता भट्ट एवं श्री अखिलेश द्वारा किए गए अनुरोध को, पात्रता से इतर अनुरोध किए जाने/ वांछित रिक्ति उपलब्ध न होने/पृथक संवर्ग में तैनाती संशोधन के अनुरोध किए जाने आदि के दृष्टिगत, अस्वीकार करते हुए पूर्व तैनाती स्थल पर यथावत रखा गया है।

15 रोज में कार्यभार ग्रहण करें अथवा कार्रवाई

उपरोक्त व अन्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या जिन्होंने अभी तक पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिवस की (आदेश निर्गत होने की तिथि से) अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान की जाती है। 15 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त यदि पदोन्नत कार्मिकों द्वारा अद्यतन संशोधित विद्यालय तथा संशोधन न होने की दशा में पूर्व तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि वे प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के पद पर पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को उनके मूल पद (प्रधानाध्यापक) पर प्रत्यावर्तित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

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