यात्री 3 महीनें तक ले सकतें टिकट का रिफण्ड – रेल मंत्रालय

गोरखपुर। कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के फलस्वरूप रेल यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल…

गोरखपुर। कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के फलस्वरूप रेल यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने टिकटों के निरस्तीकरण के रिफण्ड प्राप्त करने की समय सीमा में रियायत दिया है, जो कि एक बार पुनः उल्लिखित किया जा रहा है।

यदि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त की गयी है तो काउण्टर से जारी टिकट का रिफण्ड यात्रा की तिथि से 3 माह तक कराया जा सकता है। जबकि ई-टिकटों का रिफण्ड स्वतः हो जायेगा। साथ ही यदि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त नहीं की गयी है परन्तु यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं तो उसका टिकट डिपाजिट रिसीट (टी.डी.आर.) यात्रा के तिथि से 3 माह तक स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा। टी.डी.आर., मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/दावा अथवा मुख्य दावा अधिकारी को रिफण्ड के लिये 60 दिनों के अन्दर जमा किया जा सकता है। वे यात्री जो 139 के माध्यम से टिकट निरस्त कराते हैं वे यात्रा की तिथि से 3 माह के अन्दर टिकट काउन्टर से रिफण्ड प्राप्त कर सकते है। रेल प्रशासन द्वारा काउन्टर टिकट एवं ई-टिकट, दोनों का पूरा रिफण्ड किया जायेगा।

अगले आदेश तक टिकट काउन्टर से टिकटों की बुकिंग बंद रहेगी तथा बुकिंग काउन्टर से आरक्षित अथवा अनारक्षित कोई भी टिकट जारी नहीं होगें। ई-टिकटों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा भी अगले आदेश तक बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान ई-टिकट निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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