ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : ‘शिवलिंग’ की रक्षा हो, नमाज में न बाधा हो

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में उस क्षेत्र…

SC बोला- जज फैसला देते समय अपने विचार न रखें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था- किशोरियां यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में उस क्षेत्र की रक्षा करने का मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया, जहां हिंदू पक्ष के अनुसार एक ‘शिवलिंग’ (Shivling) पाया गया था।

शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को वहां ‘नमाज’ अदा करने से न तो रोका जाएगा और ना ही कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किये।

शीर्ष अदालत ने राखी सिंह के नेतृत्व में पूजा करने की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने वाली पांच महिलाओं को नोटिस जारी किया। इन महिलाओं ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मई को करेगी।

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