अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के दो आरोपी अदालत से दोषमुक्त

अल्मोड़ा, 27 अगस्त। यहां विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। यह दोनों दिसंबर 2018…

अल्मोड़ा, 27 अगस्त। यहां विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। यह दोनों दिसंबर 2018 में भिकियासैंण में गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।
मामले के मुताबिक 19 दिसंबर 2018 को थाना भतरोंजखान पुलिस ने चौकी भिकियासैंण के समीप चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल संख्या यूके 18—एच—2439 में दो व्यक्तियों रिंकू व पवन कुमार को दो बैगों में भरे गांजों के साथ गिरफ्तार किया था। मामले के मुताबिक दो बैगों से क्रमश: 4 किलोग्राम 530 ग्राम तथा 7 किलोग्राम 332 ग्राम गांजा बरामद होने की बात सामने आई थी। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विस्तृत जिरह की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय में मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद फुलारा एवं एड. मोहन देवली ने पैरवी की।

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