बड़ी खबर (Uttarakhand) : अनिल कुमार बने UPCL के MD, आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. (UPCL) में अनिल कुमार को प्रबन्ध निदेशक (MD) बनाया गया है, राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में…

देहरादून। उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. (UPCL) में अनिल कुमार को प्रबन्ध निदेशक (MD) बनाया गया है, राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।

  • आदेश के तहत उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा-34 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिल कुमार को प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. के पद पर वेतनमान रू. 182200-224100 (मैट्रिक्स स्लैब–16)(3% वार्षिक वेतन वृद्धि) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हों, की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। देखें आदेश 👇👇👇👇
  • अनिल कुमार की उक्त नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की परिवीक्षाधीन होगी।
  • परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय एक माह एवं तदोपरान्त दोनों ओर से तीन माह की सूचना जैसी भी स्थिति हो, पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, अर्थात् अनिल कुमार द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर ही उन्हें पद त्याग की अनुमति दी जायेगी तथा राज्य सरकार की ओर से भी तीन माह की सूचना देकर अथवा इस एवज में पूर्ण अथवा शेष सूचना काल (अधिकतम् तीन माह) का वेतन अग्रिम भुगतान कर अनिल कुमार का सेवाकाल समाप्त किया जा सकेगा। 4 प्रशासनिक कारणों एवं जनहित में किसी भी समय बिना किसी सूचना के यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

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  • अनिल कुमार को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि को तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट साक्ष्य सहित प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन को विलम्बतम् 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होगी। साथ ही निदेशक मण्डल के समक्ष उक्तानुसार परफॉरमेन्स प्रत्येक 03 माह में प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार को अनिल कुमार के संबंध में यथाआवश्यक आख्या / संस्तुति प्रेषित की जायेगी।
  • अनिल कुमार के संबंध में यथास्थिति पेंशन प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनः नियुक्ति के प्रकरणों पर समय-समय पर प्रभावी शासन के वित्तीय नियम एवं आदेश लागू होंगे।

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  • अनिल कुमार द्वारा अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जायेगा।
  • सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें, जो वर्तमान में उक्त कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पद हेतु प्रभावी हैं, अलग से समय-समय पर निर्गत की जायेगी, अनिल कुमार के संबंध में प्रभावी होंगी। 9 अनिल कुमार द्वारा भ्रमण कार्यक्रमों एवं अवकाश के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
  • अनिल कुमार अपने पद से संबंधित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे, जो कि अन्ततः शासन की नीतियों से शासित होंगी।

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